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चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। मोबाइल टावर की बैटरी चुराने के चार आरोपियों सत्यप्रकाश , कय्यूम, योगेश उर्फ टिंकू और साजिद की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत खारिज कर दी। घटना तीस जुलाई 2019 को जालिम नगला में गांव हुई थी। ब्यूरो
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