बरेली। धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने किया। घटना थाना शेरगढ़ की है जिसकी रिपोर्ट अभियुक्त रियाज अहमद की ओर से ही दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में अभियुक्त ने अपने ड्राइवर राशिद अंसारी के खिलाफ गाड़ी चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने 22 जुलाई को रियाज अहमद को रिजवान और रईस के साथ गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी का वाहन और 19 क़्वंटल 60 किलो सरिया बरामद की। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जावेद अली खां ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त रियाज अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।