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धोखाधड़ी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। धोखाधड़ी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया। घटना की रिपोर्ट नरकुलागंज के रहने वाले सुरेंद्र अग्रवाल ने लिखाई। रिपोर्ट में वादी ने कहा कि वह रेता, बजरी, सरिया आदि के कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अभियुक्त आसिफ खान ने उससे सात लाख 50 हजार रुपये का सामान लिया और बदले में विभिन्न धनराशियों के चार चेक दिए। वादी को पता चला कि चेक के भुगतान के लिए खाते में पैसा नहीं है। वादी ने थाना इज्जतनगर में अभियुक्त आसिफ खां व उसे दो भाई रहीस खां व सहीर खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने अभियुक्त रहीस खां व सहीर खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियुक्त आसिफ खां की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है।
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