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दुष्कर्म के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। दुष्कर्म के आरोपी ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया। घटना की रिपोर्ट पीड़ित की ओर से लिखाई गई जिसमें कहा गया कि शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर गलत नजर रखता था। घर पर जब कोई नहीं होता तो उसके साथ गलत हरकतें करता था। शिकायत उसने सास से भी की। 14 मार्च 19 की शाम घर में अकेला पाकर ससुर ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर लात घूसों से पिटाई की। जिला जज ने सुभाषनगर इलाके के अभियुक्त अनिल शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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