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पाताराम हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। छह माह पहले कैंट में हुए पाताराम हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शकील अहमद खां ने किया। घटना की रिपोर्ट वादी लालाराम ने 19 जनवरी 19 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 18 जनवरी 19 को उसके भाई पाताराम उर्फ राजवीर को फोन करके सद्भावना कॉलोनी के रहने वाले हिम्मत सिंह ने बुलाया। शाम को सवा पांच बजे बंटी, बंटू यादव व जट्टा उर्फ विवेक ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने दो लोगों विवेक सिंह उर्फ जट्टा एवं बंटू यादव उर्फ भुपेंद्र सिंह यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने अभियुक्ताें की जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह यादव व विवेक सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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