बरेली। तीन तलाक देने के आरोपी पति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सपना शुक्ला ने किया।
घटना की रिपोर्ट पीड़ित महिला अकसीर ने थाना शीशगढ़ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट मेें कहा गया कि पांच साल पहले उसकी शादी मोहल्ले के ही मुस्तजाब से हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे दस दिन के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। चार अगस्त, 2019 को वह अपने बच्चे के साथ सड़क पर जा रही थी, तभी मुस्तजाब ने बच्चे को छीनने की कोशिश की और हाथापाई करने लगा। इसके बाद उसने तीन बार तलाक कहा और वहां से भाग गया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अभियुक्त मुस्तजाब की जमानत अर्जी खारिज कर दी।