बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के खुलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। सरकुलर में कहा गया है कि यदि 15 अप्रैल को सरकार लॉकडाउन हटाने का फैसला करती है तो खुलने से पहले पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज कराया जाए। सुनवाई के दौरान आवश्यक कामकाज ही किया जाए। कोर्ट रूम के दरवाजे पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहना चाहिए। कोर्ट में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाए। कोर्ट रूम में केवल चार कुर्सी रहेंगी और पक्षकार को ही अंदर आने की इजाजत होगी। रोज सिर्फ दो मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। एक मुकदमे की सुनवाई के बाद दस मिनट का अवकाश लिया जाएगा। आवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी, बाकी सभी मामलों में सामान्य तारीख लगाई जाएंगी। संवाद