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Bareilly News: गवाही देने कोर्ट नहीं आए सीओ मथुरा, वेतन रोकने का आदेश

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बरेली। गवाही के लिए न आने पर सीओ मथुरा का वेतन रोकने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट का है।
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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि थाना शेरगढ के एक मुकदमे सरकार बनाम हसीन उर्फ यासीन आदि में सिर्फ सीओ मथुरा रिफाइनरी धर्मेंद्र सिंह चौहान की गवाही बाकी है। वह 10 तारीखों से कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गवाही देने अदालत में नहीं आए हैं। यह न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से सीओ का वेतन रोकने का आदेश देने की अपील की।
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इस पर अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने एसएसपी मथुरा को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि सात महीनों से मुकदमा सीओ की गवाही के लिए लगा हुआ है लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, यह आपत्ति जनक है। इस मुकदमे की हाईकोर्ट निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है और मामले को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जब तक सीओ को कोर्ट से इस आशय का प्रमाणपत्र जारी न कर दिया जाए कि उन्होंने गवाही दे दी है, तब तक उनका वेतन रोका जाए। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व विधायक सुल्तान बेग और उनके भाई सुलेमान बेग समेत कुल छह अभियुक्त हैं। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह 2013 से कोर्ट में लंबित है।
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