जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी सात दिन कारावास की सजा
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट अमृता शुक्ला ने बिजली चोरी के तीन दोषियों पर 14 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर तीनों को सात-सात दिन जेल में रखने का आदेश दिया है। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के इटौआ सुखदेव निवासी जन्डैल सिंह के घर 15 मार्च 2018 को बिजली चोरी पकड़ी गई थी। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा निवासी सांत्वना के घर सात फरवरी 2018 को बिजली चोरी पकड़ी गई थी। कोर्ट ने उसे चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सुरला गांव निवासी वाहिद के खिलाफ 19 जून 2018 को बिजली चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोर्ट ने उसे पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। संवाद