बदायूं। साढ़े सात साल पुराने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उस पर 57 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम जमा होने पर पीड़िता को दी जाए।
बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली महिला ने नौ जनवरी 2015 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी और बेटा घर पर अकेला था। रात को थाना क्षेत्र के गांव मुराव गौटिया रहमा निवासी हरीराम अपने चार साथियों साथ उसके घर में घुस आया। उसने तमंचे के बल पर उसके बेटे को बंधक बना लिया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन ले गया। उसने महिला की बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने इसकी विवेचना के बाद हरीराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी हरीराम को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।