बरेली। घर में आग लगाने के तीन आरोपियों को अदालत ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने किया। घटना गांव सिहुलिया, थाना आंवला की है। इसकी रिपोर्ट नेमपाल ने लिखाई। इसमें कहा गया कि नेमपाल के घर के सामने का सार्वजनिक रास्ता गांव के ही इशहाक, वली शाह और नबी शाह ने बंद कर दिया। इसकी शिकायत की तो इन लोगों ने नौ सितंबर, 2011 की रात में करीब दो बजे नेमपाल के घर में आग लगा दी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त वली शाह, नबी शाह और इशहाक को दोषी पाकर चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। सभी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये नेमपाल को देने का आदेश किया।