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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद की सजा

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बरेली। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय सिंह ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली बिहारीपुर इलाके की पीड़ित ने सात मई 15 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया कि लखनऊ के अभियुक्त विजेंद्र उर्फ रिंकू सिंह से सन 2012 में मुलाकात हुई थी। शादी का झांसा देकर वह दुष्कर्म करता रहा। अपनी बहनों की पढ़ाई के नाम पर उससे डेढ़ लाख रुपया भी ले लिया। 13 मार्च 14 को वह पीड़ित से सत्तर रुपये यह कहकर गया कि वह शादी के इंतजाम करके जल्द लौट कर आएगा। कुछ दिन बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। जब वह उससे मिलने लखनऊ गई तो शादी करने से इनकार कर दिया। कहा कि पांच लाख रुपये पहले उसके माता पिता को दो। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील के एम खान ने गवाही के दौरान पीड़ित समेत छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त विजेंद्र उर्फ रिंकू को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।
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