बरेली। पुराना होने से पासपोर्ट खराब होने पर पासपोर्ट आफिस से उसकी जगह नया पासपोर्ट जारी न करने के संबंध में सीजेएम के आदेश के खिलाफ दायर डॉ. रवि खन्ना का रिवीजन कोर्ट ने खारिज कर दिया। डॉ. रवि खन्ना ने अपने रिवीजन में कहा कि उन्होंने अपना खराब हो जाने पर पासपोर्ट ऑफिस में उसकी जगह नई प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया था। इस पर पासपोर्ट ऑफिस ने पुलिस से आख्या मांगी। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लंबित होने के कारण प्रतिकूल रिपोर्ट दे दी। सीजेएम ने इस मामले में डॉ. खन्ना की अर्जी 24 मई, 2019 को खारिज कर दी। इसके खिलाफ डॉ. खन्ना ने रिवीजन कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील ने दलील दी कि न्यायालय की ओर से पासपोर्ट को रोकने या जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। जो भी कार्रवाई की गई है, वह पासपोर्ट ऑफिस ने की है। इसमें हस्तक्षेप करने का मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नही हैं। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने डॉ. रवि खन्ना की ओर से किया गया रिवीजन खारिज करते हुए सीजेएम के फैसले का बरकरार रखा।