बरेली। भैंस चुराकर ले जाते चोरों को ललकारने पर की गई हत्या के मामले में दो लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे ने किया। घटना की रिपोर्ट गांव मूसापूर थाना भोजीपुरा की रहने वाली मृतक की पत्नी सरवरी ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 28 फरवरी 11 को आधी रात के बाद वादिनी की भैंस चोर खोल कर ले गए। जागने पर पति बड़े खां ने उनका पीछा गांव जटउपटटी तक किया। साथ में उसका बेटा इकबाल व देवर चांद भी गए थे। रास्ते में चोरों को भैंस ले जाते देखकर उन्होंने पहचान लिया। रिपोर्ट में कहा कि वीरपाल व मंगली व कईअन्य आदमी भैंस को लिए जा रहे थे। इन लोगों ने लाठी डंडों से बडे़ खां को मार कर घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते समय बड़े खां की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त वीरपाल व मंगली को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हर एक पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।