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पिटाई से पत्नी का गर्भपात, पति को पांच साल कैद की सजा

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बरेली। दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट करके गर्भपात करने के आरोपी पति को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे ने किया। घटनी की रिपोर्ट थाना भमोरा के गांव कुंडरिया इखलासपुर की रहने वाली निर्मला देवी उर्फ सावित्री देवी ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी बदायूं के रहने मनोज कुमार से छह मई 09 को हुई थी। ससुराल के लोग दहेज न मिलने का आरोप लगाकर मारपीट करते थे। जब वह गर्भवती हुई तो दहेज के लिए दबाव बनाने को 12 जुलाई को मायके ले जाया गया। परिवार वालों के मांग पूरी न करने की बात कहने पर उनके सामने ही लात घूसों से पीटा और पेट पर लात मारी। इससे गर्भपात हो गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने वादिनी मुकदमा समेत कुल सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने सास कमलेश व ससुर महेंद्र पाल को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया।
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