बरेली। गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट ने दो लोगों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने किया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त इंसाफ अली, मेरठ के रहने वाले अवनेश त्यागी व गुलशन उर्फ गुलबहार को 30 जनवरी 10 को रात के दो बजकर दस मिनट पर चौकी चौराहा से गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के पास से काफी संख्या में अवैध असलहे और कारतूस मिले। रिपोर्ट तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंद्रपाल सिंह ने लिखाई। अभियुक्तों ने कहा कि हरेंद्र सिंह ने उन्हें मुंगेर से यह असलाह लेने भेजा था। वापसी पर मेरठ जा रहे थे पकड़े गए। अभियुक्त इंसाफ अली के जेल में बंद होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। कोर्ट ने अभियुक्त हरेंद्र सिंह चौधरी को दोषमुक्त कर दिया। गुलशन उर्फ गुलबहार व अवनीश त्यागी को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।