बरेली। प्रतिबंधित मांस रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने किया। एफआईआर के मुताबिक पुलिस दल ने दस जुलाई को तीन आरोपियों को थ्री व्हीलर में दो क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया था। मौके से दो अभियुक्त भाग निकले थे। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जावेद अली खां ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त सादाब की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।