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निषेधाज्ञा तोड़ने का भी केस होगा दर्ज

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बरेली। पराली जलाने से जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने के साथ शांतिभंग होने की भी आशंका है। यह तर्क देते हुए एसडीएम सदर ईशान प्रताप सिंह ने धारा-144 लागू कर दी है। एसडीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थान पर अगर पराली जलाने का प्रयास करते पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाए। हैडवेस्टर और कंबाइन मशीन के प्रयोग पर भी कार्रवाई होगी। एसडीएम ने बताया कि तहसील सदर के सभी ग्रामीण और थाना क्षेत्रों में ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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