बरेली। महायोजना 2031 के तहत शहर के व्यापारियों को बीडीए ने बड़ी राहत दी है। भू-उपयोग बदलवाने वाले व्यापारियों से अब कन्वर्जन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि पहले भू उपयोग बदलवाने के लिए सर्किल रेट का 50 फीसदी कन्वर्जन शुल्क देना पड़ता था। इसी वजह से व्यापारी भू उपयोग परिवर्तित कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे।
शहर में 18 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित शोरूम, होटल, बैंक्वेट हॉल आदि के भू उपयोग में अब आसानी से बदलाव हो सकेगा। महायोजना 2031 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। बीडीए उपाध्यक्ष ने सभी प्रतिष्ठान स्वामियों से जल्द भू उपयोग बदलवाने के लिए कहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में छोटे-बड़े करीब पांच हजार प्रतिष्ठान 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित हैं। उनके मालिकों को अब काफी राहत मिलेगी। उन्हें कोई कन्वर्जन शुल्क नहीं देना होगा।
अगर किसी व्यापारी का शोरूम 100 मीटर का है और मान लीजिए कि वहां सर्किल रेट 40,000 रुपये है। इस हिसाब से शोरूम की भूमि की कीमत 40 लाख रुपये हुई। महायोजना 2031 लागू होने से पहले अगर व्यापारी इस जगह को कॉमर्शियल कराना चाहता तो उसे जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत यानी कि 20 लाख रुपये कन्वर्जन शुल्क के रूप में बीडीए को देना पड़ता। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्ज, प्लान फीस, लेबर टैक्स आदि भी देना होता था। महायोजना 2031 लागू होने के बाद अब व्यापारियों को कन्वर्जन शुल्क नहीं देना होगा।
महायोजना 2031 के तहत अब व्यापारियों को कन्वर्जन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। व्यापारी जल्द अपने प्रतिष्ठानों का भू उपयोग बदलवा लें। - मनिकंडन ए, उपाध्यक्ष बीडीए