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निर्वाचन सम्बन्धी पम्फलेट, पोस्टर पर प्रकाशित होगा प्रकाशक, मुद्रक का नाम

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निर्वाचन सम्बन्धी पम्फलेट, पोस्टर पर प्रकाशित होगा प्रकाशक, मुद्रक का नाम बरेली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर आदेश जारी हुआ है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के उपबन्धों द्वारा विनियमित है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने सोमवार को इस सम्बंध में मुद्रक, प्रकाशन को आदेश जारी किया है। कहा है कि किसी भी निर्वाचन प्रचार पम्फलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पते का उल्लेख अनिवार्य है। मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री तीन अतिरिक्त प्रतियों में) और प्रकाशक का घोषणापत्र प्राप्त करने को कहा है। साथ ही, प्रावधानों और आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कार्यवाई की चेतावनी दी है। वीके सिंह ने निर्वाचन प्रचार सामग्री मुद्रण हेतु आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत निर्धारित समय सीमा में जिले के सभी मुद्रणालयों और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
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