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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट के आरोपियों की जमानत खारिज

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बरेली। किशोरियों से छेड़खानी करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने खारिज कर दी।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में राजमिस्त्री का काम करने गए सेंथल निवासी मीशम ने मालिक की नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मीशम ने किशोरी को दोस्त के कमरे पर बुलाकर छेड़खानी की। उसकी पिटाई कर धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर मीशम ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। किशोरी के पिता ने नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मीशम को जेल भेजा था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मंयक की अदालत ने मीशम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इसी तरह भोजीपुरा क्षेत्र का रोहताश अपने गांव के एक घर में घुस गया। वहां सो रही किशोरी से छेड़खानी की। शोर मचाने पर रोहताश ने मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी की। लड़की के भाई ने रोहताश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भोजीपुरा पुलिस ने रोहताश को जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना के दौरान धारा 376 (3) बढ़ाई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमांशकर कहार की अदालत ने रोहताश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
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