प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन व भारत सरकार की ओर से इस्राइल को समर्थन देने पर नाराजगी जताने के आरोपी गौस मोहम्मद को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने बरेली निवासी गौस मोहम्मद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।
मामला बरेली के भुता थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने याची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस्राइल और हमास युद्ध के दौरान आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया था। साथ ही उसने भारत सरकार की ओर से इस्राइल का समर्थन किए जाने का विरोध किया था। इससे सिंघई, मुरावन गांव में तनाव पैदा हो गया।
याची के अधिवक्ता ने आरोपों को सिरे से इन्कार करते हुए दलील दी कि याची बेगुनाह है। उसे साजिशन झूठा फंसाया गया है। वह 10 महीने से जेल में बंद है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी। संवाद