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Bareilly News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने एफआर (अंतिम रिपोर्ट) लगा दी थी। प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया था।
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फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की महिला की तरफ से 18 सितंबर 2020 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक 13 जुलाई 2020 को उसकी नाबालिग बेटी आंगन में लेटी थी। रात 8:45 बजे उसका पुत्र लघुशंका के लिए उठा तो बहन को चारपाई पर नहीं देखा। खोजबीन के दौरान उसने देखा कि पूर्व प्रधान नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। द्वारिका प्रसाद व ज्ञानी राम किशोरी का हाथ पकड़े हुए थे।
पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया पर जांच में आरोपों को गलत बताते हुए एफआर लगा दी। पीड़ित पक्ष ने अदालत में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिया। इस पर अदालत ने आरोपियों को तलब कर जेल भेज दिया। इसमें द्वारिका प्रसाद की तरफ से अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई थी। विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा ने इसका विरोध किया। अदालत ने द्वारिका की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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डोडा रखने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। 75 किलो डोडा के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। फतेहगंज पश्चिमी थाने के दरोगा राजेश कुमार ने 24 मई को अगरास की ओर जाने वाले रास्ते पर मंदिर के पीछे प्लास्टिक के कट्टों में डोडा की रखवाली कर रहे सुनील गुर्जर, ओमपाल गुर्जर व अखिलेश गुर्जर को पकड़ा था। तीनों सिरौली के बड़ा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि सुनील गुर्जर के पास अफीम की खेती का लाइसेंस है पर वह उसे दिखा नहीं सका। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक आशुतोष दुबे ने आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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