अदालत ने उप गन्ना आयुक्त दीपेश्वर मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
उत्तर प्रदेश गन्ना बीज एवं विकास निगम का टीबरीनाथ मंदिर के पास भवन है जिसे एक जनवरी 1998 को 31 दिसंबर 2000 तक के लिए भारत संचार निगम के लिए किराये पर लिया गया था। भारत संचार निगम ने किराया नहीं दिया और न ही भवन खाली किया। अदालत में भवन खाली करने और किराया देने का मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 जैगम उद्दीन की अदालत में चल रही थी। उसी समय अदालत की जानकारी में आया कि उप गन्ना आयुक्त दीपेश्वर मिश्रा की ओर से जो शपथ पत्र मुकदमे के समर्थन में दाखिल किया गया है उस पर न तो उनके स्पष्ट हस्ताक्षर हैं न तारीख अंकित है। इसलिए अदालत ने उन्हें शपथपत्र की सत्यता बताने के लिए तलब है।