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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत मंजूर

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बरेली। सीबीगंज स्थित होंडा शोरूम में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया। कर्मचारी शोरूम पर इंश्योरेंस का काम देखता था। घटना की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर लिखी गई थी। अभियुक्त अर्जुन सिंह मेहरा पर आरोप है कि उसने गाड़ियों का इंश्योरेंस किया। इसका पैसा गाड़ियाें के मालिकान से लिया लेकिन उसे कंपनी में जमा नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमंग रावत ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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