बरेली। साले की हत्या के आरोपी बहनोई की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई सुरेश ने 22 जुलाई 18 को हरपाल के खिलाफ लिखाई थी। रिपोर्ट अनुसार घटना वाले दिन सुरेश अपने भाई डालचंद के साथ अपनी बहन नेकसु के घर गांव दलीपुर आया था। वहां बहनोई हरपाल गोली चला दी। 27 जुलाई 18 को डालचंद की मौत हो गई थी । ब्यूरो