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करंट से मौत पर पांच लाख मुआवजे का आदेश

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बरेली। हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आकर मरने वाली गांव की महिला के पति को पांच लाख रुपये देने का आदेश स्थायी लोक अदालत ने बिजली विभाग को दिया है। गांव कल्याणपुर, थाना भुता निवासी अफसर अली ने अपनी अर्जी में कहा कि 6 फरवरी, 2018 को दोपहर में उनकी पत्नी रजिया बेगम पशुओं का चारा लेने भांजे के साथ खेत पर जा रही थीं। रास्ते में लगे लोहे के खंभे में हाईटेंशन लाइन का करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से पत्नी और भांजे की मौत हो गई। मृतका के पति ने स्थायी लोक अदालत से 20 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिलाने की मांग की। अदालत ने बिजली विभाग को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
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