टाप कैरेट ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट के एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने खारिज कर दी। घटना की रिपोर्ट आयशा बेगम ने चार जून, 2018 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि आयशा की बहू शबनम खातून का मोहम्मद यामीन की पार्टनरशिप में टॉप कैरेट ज्वेलरी शो रूम है। तीन जून को शबनम अपने बेटे को स्कूल से लेने नैनीताल गई हुई थी। उस दिन आयशा शोरूम पर कर्मचारियों के साथ बैठी थीं। दोपहर एक बजे तीन अज्ञात युवक शोरूम पर आए और तमंचा निकालकर आयशा और शोरूम के तीन कर्मचारियों को स्ट्रंाग रूम में बंद कर दिया। इसके बाद वे शोरूम से सोेने-चांदी के आभूषण लूट ले गए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जावेद अली खां ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा, अभियुक्त शंकर शर्मा ने टॉप कैरेट ज्वेलरी शोरूम की रैकी की और बाकी अभियुक्तों को शोरूम दिखाया था। इस पर कोर्ट ने तिलक कॉलोनी सुभाषनगर के रहने वाले शंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।