बरेली। दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित सिंह ने किया। घटना किला छावनी इलाके की 26 जनवरी 19 की है। रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन उसकी बहन किराने की दुकान से अंडे लेने गई थी। रास्ते में आते वक्त अभियुक्त ईलू कश्यप ने उसकी बहन को अगवा करके उसके साथ गलत संबंध बनाए और उसे बुरी तरह मारा पीटा और जान से मारने की कोशिश की। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। मजिस्ट्रेट को दिए बयान में भी पीड़िता ने घटना की पुष्टि की। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेंद्र गंगवार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त ईलू कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी।