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भैंस की मौत पर बीमा कंपनी को क्लेम देने का आदेश

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बरेली। फरीदपुर के गांव सिसैया मगनपुर में रहने वाले परविंदर सिंह ने फोरम में शिकायत की कि उन्होंने कामधेनु योजना के तहत एसबीआई की फरीदपुर शाखा से लोन लेकर डेयरी खोली थी। तीन गाय और पांच भैंसों का द इंडिया इंश्योरेेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा अवधि में ही एक लाख रुपये की बीमित एक भैंस की मौत हो गई जिसे पशु चिकित्सा अधिकारी ने को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिया था। इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर इस भैंस के बीमे की रकम नहीं दी कि उन्होंने शर्तो का उल्लंघन किया हैं। फोरम ने कहा कि शर्तों के उल्लंघन के बावजूद बीमा राशि का 75 प्रतिशत राशि शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। लिहाजा बीमा कंपनी वादी को बतौर बीमा राशि 75 हजार रुपये और चार हजार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर अदा करे।
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