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Bareilly News: 44 अस्पतालों और 49 होटलों पर दस-दस हजार जुर्माना

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बरेली। अग्निशमन विभाग की नई नीति से शहर के कई होटलों, अस्पतालों और अनधिकृत तरीके चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कस गया है। नोटिस के बाद भी सुधार न होने की स्थिति में 44 अस्पतालों और 49 होटलों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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शहर में कई निजी अस्पताल व होटल वर्षों से मनमानी कर रहे हैं। अभी तक अग्निशमन विभाग के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित रहती थी। कई बार नोटिस के बाद भी सुधार न होने पर कोर्ट में वाद दायर किया जाता था। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रहती थी।
अब उप्र अग्निशमन अधिनियम 2022 व नियमावली-2024 के तहत विभाग को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिले के 44 अस्पतालों और 49 होटलों पर जुर्माना लगाया गया है। ये अस्पताल व होटल लंबे समय से नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सुधार न होने पर इन पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा।
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ये मिले अधिकार
नई व्यवस्था के तहत अग्निशमन विभाग संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करने के बाद एक बार में दस हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। सुधार न होने तक एक हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाने, बिजली-पानी काटने, भवन सील करने और फिर एफआईआर दर्ज करने के भी अधिकार मिले हैं। ब्यूरो
विभाग की नई नियमावली के तहत नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही हैं। सुधार न होने पर अतिरिक्त जुर्माना व भवन सील करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। - चंद्रमोहन शर्मा, सीएफओ
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