बरेली। पत्नी पर जान लेवा हमला करने के आरोप में पति को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश (दशम) ने दिया। घटना की रिपोर्ट महिला के भाई ललित पाल ने 24 अक्तूबर, 2017 को थाना फतेहगंज पश्चिमी में लिखाई गई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था उनकी बहन सरिता पाल की शादी हापुड़ निवासी संदीप पाल से हुई थी। सरिता कांस्टेबल है। शादी के बाद से ही अभियुक्त उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। 22 अक्तूबर, 2017 को जब उनकी बहन थाने से जा रही थी तब अभियुक्त ने थाना फतेहगंज पश्चिमी से 100 गज की दूरी पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। हमले में सरिता के सिर, गले और कान पर चोटें आईं थीं। कोर्ट ने संदीप को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।