बरेली। पंजाब में पंजीकृत हालेज ट्रैक्टर व थ्री एक्सल सेमीट्रेलर को सीज कर परिवहन विभाग ने एक 2.10 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीटीओ रमेश चंद्र प्रजाति ने बताया कि दिल्ली हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान दोनों वाहनों को रोककर जांच की गई तो पंजाब में पंजीकृत 18 पहियों के सेमीट्रेलर की लंबाई मानक से ज्यादा मिली। इसमें लोड भरा हुआ था। वाहन को सीज कर एक लाख छह हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एक हालेज टैंकर को रोक कर चेक किया तो उसकी बाड़ी निर्धारित मानक के विपरीत मिली। इस पर एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। संवाद