दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
सास-ससुर और दो देवरों को सात साल की सजा
बरेली। दहेज हत्या के आरोपी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो देवरों समेत चार लोगों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना सिरौली के गांव बसंतपुर निवासी रामभरोसे लाल ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि रामभरोसे ने अपनी बेटी केसरवती की शादी आंवला थाना क्षेत्र के गांव फुलासी निवासी सोमपाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज में 50 हजार रुपये, बाइक और कलर टीवी की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। मांग पूरी न होते देख ससुराल वालों ने 14 दिसंबर, 2010 को केसरवती की हत्या कर दी। अदालत ने पति सोमपाल को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा देवर नरेश पाल, कुंवरपाल, सास रामवती और ससुर सीताराम को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।