ब्लॉक प्रमुख ब्रजेंद्र सिंह की जमानत मंजूर
बरेली। घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने और जानलेवा हमला व अपहरण के आरोपी ब्लाक प्रमुख ब्रिजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली।
जावित्री देवी की ओर से 27 फरवरी को रिपोर्ट लिखाई गई थी कि 26 फरवरी को सुबह 4:20 बजे किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वह बाहर निकलीं तो आठ-नौ लोग दरवाजे पर रायफल, बंदूक, तमंचा आदि लिए खड़े थे। ये लोग हथियारों के बल पर जबरदस्ती घर में घुसने लगे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों में शामिल ब्रिजेंद्र सिंह ने उन्हें जान से मारने की नीयत से फायर किया लेकिन वह बाल-बाल बच गई। जावित्री के मुताबिक ब्रिजेंद्र सिंह और संदेश कन्नौजिया घर में घुस आए और उसके पति दुर्गा प्रसाद को हथियारों के बल पर जबरदस्ती उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में डाल कर ले गए। अपहृत दुर्गाप्रसाद ने पुलिस को दिए अपने बयानों में अपने अपहरण से इंकार किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयानों में भी दुर्गाप्रसाद ने कहा कि ब्रिजेद्र अपने पक्ष में वोट डालने के लिए ले गए थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र भड़ाना ने पक्ष रखा। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र ने अभियुक्त ब्रजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।