बरेली। गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। 17 दिसंबर 2012 को भमोरा थाना क्षेत्र के केमुआ गांव की 60 वर्षीय मुन्नी खेत में लकड़ी और फूस लेने गई थीं। वहां भोजपुर गांव के नन्हें ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। चीख सुनकर पास के ही खेत में काम कर रहे केमुआ गांव के देवी सिंह बचाने पहुंचे तो नन्हें ने उनकी लाठी छीनकर उनके सिर में मार दी। जिससे वह गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की रिपोर्ट देवी सिंह के भतीजे नरेश की ओर से लिखाई गई थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने कुल छह गवाह पेश किए।