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हर्ष फायरिंग में मौत का मामला- दोषी को आठ साल कैद, 22 हजार जुर्माना

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बरेली । हर्ष फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई।
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10 मार्च 08 को दर्ज रिपोर्ट में बिशारत गंज के गांव राधेनगर के रहने वाले उमा शंकर ने कहा था कि गांव के ही किसान जगदीश के बेटे हरि सिंह की बारात जानी थी। बारात रवाना होने से पहले कुआं पूजन कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चे कुएं पर गए थे। पूजन के वक्त गांव के दान सिंह ने तमंचे से हर्ष फायरिंग की। जिसकी चपेट में उमाशंकर का का 12 साल का बेटा मदनलाल आ गया। गोली उसके सिर के पीछे लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त दान सिंह को दोषी ठहराते हुए आठ साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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