बरेली। आत्म हत्या को उकसाने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने किया। घटना की रिपोर्ट जगतपुर के रहने वाले सुभाष दरबारी ने थाना कोतवाली में सात अगस्त 18 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उसकी बेटी शालिनी की शादी करोलान बिहारीपुर के रहने वाले अतुल शर्मा से घटना से दस साल पहले हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा कि अतुल कोई कामकाज नहीं करता था और नशा करता था। अभियुक्त अतुल व उसके पिता बिशन कुमार शालिनी से घर के खर्च के लिए पिता से पैसे लाने का दबाव डाला करते थे। पैसा न लाने पर दोनो शालिनी का उत्पीड़न करते थे। शालिनी के पिता ने छह साल पहले 40 हजार रुपये दिए थे। इसके कुछ साल बाद तक यह लोग शांत हो गए। बाद में फिर से इन लोगों ने 22 फरवरी 18 को 15 हजार फ्रिज खरीदने के लिए और 10 हजार रुपये घर खर्च के लिए लाने की मांग की। न लाने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वादी को 24 फरवरी 18 को फोन पर खबर मिली की उसकी बेटी आग से जल गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी एक मार्च 18 को उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबु साहू ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त अतुल शर्मा को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।