बरेली। औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद लोन न देने पर किसान को हर्जाना देने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने किया है। शिकायत गांव मउचंदपुर तहसील आंवला के रहने वाले किसान ने की थी। शिकायतकर्ता हरदूारी लाल ने कहा कि उनके पास एक हेक्टेअर से अधिक खेती की जमीन है। साल 2016 में यूनियन बैंक की रामनगर शाखा से डेढ़ लाख रुपये का लोन हासिल करने के लिए आवेदन किया था। शाखा प्रबंधक ने जांच कर लोन देने का आश्वासन दिया। सितंबर 2016 में मौके पर जांच की गई और लोन के लिए उसे सही व्यक्ति माना गया। सभी औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद उन्हें लोन देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने बैंक को 10 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया।