बरेली। गौमांस रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश प्रभारी जिला जज इफ्तेखार अहमद ने किया।
अभियुक्त इमरान को थाना शीशगढ़ पुलिस ने 23 फरवरी 19 को बोरी में रखे 50 किलो गोवंशीय मांस के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो