बरेली। अमानत में खयानत के एक आरोपी को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। आदेश सीजेएम अनिल कुमार सेठ ने किया। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में 28 अक्तूबर 14 को लिखाई गई। वादी शंकर सिंह, सुरेश चंद्र, राजेंद्र लायल उर्फ राजू मैंथो ने नरेश राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि नरेश राठौर ने उनको एक योजना बताई जिसमें किस्तवार पैसा जमा करना था। अगर ड्रा की पहली किस्त में नाम आ जाता है तो आगे पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस पर यकीन करके काफी लोगों ने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने जालसाजी करके रातोंरात अपने मिशन कपांउड स्थित मकान बेच दिया और अपने घरवालों के साथ कहीं चला गया। सभी की जमा की गई रकम भी लेकर भाग गया। कोर्ट ने अभियुक्त नरेश राठौर को दोषी ठहराते हए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।