शीरान बोले- बाहर गई है गाड़ी, लौट आएगी तो दे दूंगा
बरेली। अदालत के आदेश के बावजूद न तो निदा खान को उनकी स्विफ्ट कार मिली और न ही कोर्ट में चल रहे मुकदमे का खर्च। निदा ने एक बार फिर अर्जी देकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन की गुहार लगाई है। मामला एसीजेएम प्रथम सियाराम चौरसिया की कोर्ट का है। 17 मई 2019 को कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को निदा खान को उनके पति शीरान रजा खां के पास मौजूद उस स्विफ्ट कार को उन्हें वापस दिलाने का आदेश दिया था जो उन्हें दहेज में दी गई थी। इसके अलावा मुकदमे की हर तारीख पर 200 रुपए मुकदमा खर्च के तौर पर देने को भी कहा था। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदा एक बार फिर कोर्ट पहुंची और कोर्ट के आदेश के अनुपालन की प्रार्थना की। अपने आदेश में कोर्ट ने कोतवाली पुलिस से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और इसके लिए 10 जून की तारीख तय की है। उधर, पुलिस का कहना है कि उसने इस बारे में शीरान रजा से बात की थी। शीरान ने बताया था कि गाड़ी अभी बाहर गई हुई है। जब भी लौट आएगी तो वह उसे वापस लौटा देंगे।