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आत्महत्या के लिए उकसाने वाली भाभी को सात साल कैद

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बरेली। देवर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली भाभी को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने किया।
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घटना थाना इज्जतनगर अंतर्गत गांधीपुरम की है जिसकी रिपोर्ट मृतक अरुण के भाई अविनाश उर्फ विपिन कुमार ने 18 जून 14 लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अरुण कुमार उसका सगा भाई है। उसकी भाभी कुसुम आए दिन उसके परिवार को दहेज प्रथा जैसे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करती रहती थी। घटना वाले दिन कुसुम ने थाना प्रेमनगर में एक लिखित तहरीर देकर दहेज उत्पीड़न की शिकायत की। इसमें अरुण कुमार, विपिन कुमार और भाभी पूनम का नाम दर्ज कराया। इस वजह से उसका भाई दिमागी रूप से काफी परेशान हो गया। घटना वाली तारीख को उसने घर के पिछले कमरे के अंदर पंखे से फंदा लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने अभियुक्त कुसुम को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ब्यूरो
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