बरेली। एसिड अटैक के आरोपी पति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया।
घटना की रिपोर्ट पीड़ित पत्नी मनी सिंह ने 31 मार्च 19 को थाना बारादरी में लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह घटना वाले दिन रात नौ बजे बीसलपुर चौराहे से डेलापीर की तरफ जा रही थी, तभी उसका पति मनमोहन सिंह और उसका एक साथी आए और बोले- सुन। आरोप है कि इतना कहने के बाद मनमोहन सिंह ने वादिनी के ऊपर तेजाब डाल दिया। वादिनी की बुआ कृष्णा सक्सेना ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वादिनी ने कहा कि उसका पति मनमोहन सिंह उसे परेशान करता था और मारता पीटता था। अदालत ने अभियुक्त मनमोहन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो