बरेली। अगर कोई आपके नाम से वोट डाल जाए तो आप पीठासीन अधिकारी से टेंडर वोट मांग सकते हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारियों को दस-दस टेंडर वोट उपलब्ध कराए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी मतदाता के नाम कोई दूसरा व्यक्ति मतदान कर जाता है तो संबंधित वोटर पीठासीन अधिकारी से टेंडर वोटर की डिमांड कर सकता है। बशर्ते उसके पास खुद की पहचान के पूरे साक्ष्य हो। इन टेंडर वोट की गणना तभी होगी, जब प्रत्याशी बहुत ही कम वोट से जीत-हार रहा हो।