बरेली। भुता गोदाम से रिठौरा स्थित निजी आढ़त में सरकारी राशन लाने के आरोपी वाहन चालक वीरपाल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष न्यायाधीश ने मयंक चौहान ने यह आदेश सात जनवरी को दिए हैं। बता दें, राशन घोटाले में पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज है। दो आरोपी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ले आए हैं।