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करंट से मौत पर पॉवर कारपोरेशन पर पांच लाख रुपये का हर्जाना

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बरेली। महिला की करंट लगने से मौत होने पर पॉवर कारपोरेशन को पांच लाख रुपये देने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने किया। गांव इटौआ थाना सुभाषनगर के रहने वाले तिलक सिंह ने फोरम में अर्जी देकर शिकायत की कि उनके घर के पास बिजली विभाग का एक खंभा लगा हुआ है। उनके पड़ोस में सोनू और मोनू का घर है जिसमें बिजली नहीं है। वह वादी के खंभे में कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। इस बात की शिकायत उसने बिजली विभाग से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस खंभे से यह दोनों लोग कटिया डालते हैं वह तार वादी के घर के लिंटर की सरिया से होकर जाता है। सात जून 17 को जब उसकी पत्नी तार पर से कपड़े उतारने गई तो उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। इस बात की सूचना विभाग को दी गई लेकिन उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। फोरम की ओर से अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश मध्यांचल पॉवर कारपोरेशन ग्रामीण खंड एक को एक माह में पांच लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति तिलक सिंह को देने का आदेश दिया।
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