बरेली। कीमत देने के बावजूद तय समय पर फ्लैट न देने के मामले में होराइजन डेवलपिंग कंपनी को जमा राशि वापस करने और एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया। सुभाषनगर के रहने वाले राजीव कुमार ने अपने वकील विजेंद्र प्रताप सिंह के जरिये फोरम में शिकायत की थी कि बदायूं रोड पर नवजीवन हाउसिंग प्रोजेक्ट में उन्होंने एक फ्लैट बुक कराया था और 14,30,006 रुपये जमा कर दिए थे। उसे कंपनी ने 2016 में फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। फोरम ने कंपनी को फ्लैट के लिए जमा की गई रकम राजीव को वापस करने और एक लाख रुपये बतौर हर्जाना देने का भी आदेश दिया।