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गैर इरादतन हत्या के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। गैर इरादतन हत्या के चार आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया। घटना थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव इटौरिया की है जिसकी रिपोर्ट वादी बब्लु ने दो जनवरी 19 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह और उसके पिता जगंपाल, भाई ओमवीर व विश्राम खेत पर गन्ना काट रहे थे। तभी अभियुक्त ब्रजेश, पिंटू, सुभाष, प्रमोद कुमार, राजवीर व केंद्रपाल लाठी डंडे के साथ वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों ने गन्ना काटने को मना किया और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान आई चोटों से जंगपाल की दौरान विवेचना मौत हो गई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति पाठक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने अभियुक्त ब्रजेश, पिंटू उर्फ राजीव कुमार, राजवीर व केंद्र पाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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