बरेली।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी को अदालत ने 50 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह आदेश परिवार न्यायाधीश अजय सिंह ने किया। शाहबाद भूड़ की रहने वाली गुंजा दीप ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनकी शादी 20 फरवरी, 2011 को मुंबई की मोरगन स्टेनले कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिहारीपुर कसगरान निवासी सचिन दीप से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज में 10 लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया। जब वह गर्भवती हुईं तो पति उसे बरेली अपने घर छोड़ गए। यहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा तो वह दिसंबर 2015 में अपने मायके चली गईं। तब से वहीं हैं। सचिन ने पत्नी के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि उनका विवाह एक-दूसरे की पसंद से दहेज रहित हुआ था। कोर्ट में गुंजा की ओर से पति के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट की छाया प्रति दाखिल की गई, जिसमें सचिन का वेतन 1.79 लाख रुपये प्रतिमाह दर्शाया गया है। इस पर कोर्ट ने गुंजा को 30 हजार रुपये और उनके बेटे आरुष को 20 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।